लिव-इन में सहमति से बना यौन सम्बन्ध बलात्कार नहीं होता- सुप्रीम कोर्ट
लिव-इन में सहमति से बना यौन सम्बन्ध बलात्कार नहीं होता- सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लिव-इन पार्टनर के बीच सहमति से बना शारीरिक संबंध बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता, अगर व्यक्ति किसी कारणवश महिला से शादी नहीं कर पाता है, तो भी इसे दुष्कर्म नहीं माना जा सकता. शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र की एक नर्स द्वारा एक डॉक्टर के विरुद्ध दर्ज कराई गई प्राथमिकी को रद्द करते हुए यह बात कही. दरअसल, दोनों कुछ समय तक लिव-इन रिलेशनशिप में थे.

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जस्टिस ए. के. सिकरी और एस. अब्दुल नजीर की पीठ द्वारा दिए गए अपने फैसले में कहा है कि, ''बलात्कार और सहमति से बनाए गए यौन संबंध के बीच साफ़ अंतर है. इस तरह के मामलों को अदालत को पूरी सतर्कता से जांचना चाहिए कि क्या शिकायतकर्ता वास्तव में पीड़िता से शादी करना चाहता था या उसकी मंशा गलत थी और  उसने अपनी यौन इच्छाओं को पूरा करने के लिए महिला से झूठा वादा किया था क्योंकि गलत मंशा या झूठा वादा करना ठगी करना या धोखा देना होता है.'' 

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अदालत ने यह भी कहा कि अगर आरोपी ने पीड़िता के साथ अपनी यौन इच्छा की पूर्ति के एकमात्र मकसद से वादा नहीं किया है तो इस तरह का काम भी बलात्कार नहीं माना जाएगा. प्राथमिकी के अनुसार विधवा महिला चिकित्सक के प्यार में पड़ गई थी और वे लिव-इन में रहने लगे थे. पीठ ने कहा, इस तरह हो सकता है कि पीड़िता ने प्यार और आरोपी के प्रति लगाव के कारण यौन संबंध बनाए होंगे न कि आरोपी के बहकावे में आकर. अदालत ने कहा कि इस तरह ये मामला बलात्कार का नहीं रहता है.

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