हार्दिक पटेल के देशद्रोह मामले की रिपोर्टिंग न करें मीडियाः सुप्रीम कोर्ट
हार्दिक पटेल के देशद्रोह मामले की रिपोर्टिंग न करें मीडियाः सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली : पाटीदार आंदोलन की नींव रखने वाले हार्दिक पटेल पर चल रहे देशद्रोह के मामले में चल रहे केस के संबंध में मीडिया द्वारा रिपोर्टिंग न किए जाने की बात कही गई है। ये बातें देश की सर्वोच्च अदालत ने कही। कोर्ट ने मीडिया को हार्दिक के देशद्रोह के मामले में रिपोर्टिंग करने पर पूरी तरह रोक लगा दिया है।

न्यायधीश जे एस खेहर ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह एक संवेदनशील मामला है, इसलिए कोर्ट में जो भी कार्रवाई की जा रही है, उसकी रिपोर्टिंग मीडिया न करें। बाद में कोर्ट इस संबंध में एक ऑफिशियल आदेश भी जारी करेगा। हार्दिक पटेल स्वंय पर लगे राष्ट्रद्रोह के मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे है।

बता दें कि गुजरात हाई कोर्ट ने हार्दिक पटेल पर मीडिया रिपोर्टिंग को पहले ही बैन कर रखा है। उन पर आंदोलन के दौरान लोगों को सरकार और पुलिस के खिलाफ भड़काने का आरोप है। उनके साथ उनके तीन साथी भी जेल में बंद है।

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