नारदा स्टिंग केस: सुप्रीम कोर्ट से ममता और मलय को राहत नहीं, अदालत ने कही ये बात
नारदा स्टिंग केस: सुप्रीम कोर्ट से ममता और मलय को राहत नहीं, अदालत ने कही ये बात
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कोलकाता: नारदा स्टिंग केस में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, कानून मंत्री मलय घटक को शीर्ष अदालत से कोई राहत नहीं मिली है. ममता बनर्जी द्वारा लगाई गई याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें वापस उच्च न्यायालय के सामने ही जाने के लिए कहा है, अदालत ने उच्च न्यायालय से अपील की है कि वो ममता बनर्जी की याचिकाओं पर विचार करें. 

दरअसल, नारदा स्टिंग केस में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के चार नेताओं को अरेस्ट किया गया था. तब ममता बनर्जी भी CBI कार्यालय पहुंची थीं और उन्हें इस केस में पक्षकार बनाया गया था. बाद में कोलकाता उच्च न्यायालय ने ममता बनर्जी के शपथपत्र दायर करने के फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसको लेकर ममता ने शीर्ष अदालत का रुख किया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाई है. अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता सोमवार 28 जून तक उच्च न्यायालय में अर्जी दें, उसकी प्रतिलिपि एडवांस में 27 जून तक CBI को दें.

बता दें कि ममता बनर्जी, मलय घटक की तरफ से दाखिल की गई याचिका में अपील की गई थी कि CBI ने उनपर आरोप लगाए हैं, किन्तु हाई कोर्ट में उन्हें अपना पक्ष रखने नहीं दिया जा रहा है. वहीं, CBI की तरफ से तर्क दिया गया कि दोनों की तरफ की बहस पूरी होने के बाद हलफनामा दिया गया था, जबकि नोटिस बहुत पहले दिया जा चुका था. 

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