सुप्रीम कोर्ट ने असम NRC पर दिया बड़ा आदेश, होगा 40 लाख लोगों की किस्मत का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने असम NRC पर दिया बड़ा आदेश, होगा 40 लाख लोगों की किस्मत का फैसला
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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि एनआरसी डाटा में आधार की तरह गोपनीयता बरक़रार रखी जाएगी. 31 अगस्त को फ़ाइनल एनआरसी रिपोर्ट प्रकाशित होगी. इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने असम एनआरसी के फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने की समय सीमा 31 अगस्त तक के लिए आगे बढ़ा दी थी. पहले ये समयसीमा 31 जुलाई तक थी. हालांकि अदालत ने एनआरसी ड्राफ्ट में स्थान पाए लोगों की भी दोबारा समीक्षा की केंद्र और प्रदेश सरकार की मांग ठुकरा दी थी. 

केंद्र और प्रदेश सरकार ने सीमावर्ती जिलों में 20% की दुबारा जांच शुरू करने की मांग की थी. सरकार ने आशंका जताई थी कि लाखों अवैध शरणार्थी भी स्थानीय NRC अधिकारियों के साथ मिलकर एनआरसी मसौदे में जगह पा लिए. शीर्ष अदालत ने को-ऑर्ड‍िनेटर प्रतीक हजेला से कहा था कि आपको 31 जुलाई की समयसीमा तक अपना कार्य पूरा करना है, केवल इस वजह से प्रक्रिया को जल्दबाजी में न करें.

इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायलय ने कहा था कि कुछ मीडिया रिपोर्ट हैं कि दावे और आपत्तियों के साथ कैसे निपटा जा रहा है और मीडिया हमेशा गलत नहीं होता है. कभी-कभी वे सही भी होते हैं. कृपया यह सुनिश्चित करें कि प्रक्रिया में कोई कमी न रह जाए और यह सही तरीके से संपन्न की जाए.  आपको बता दें कि असम में एनआरसी के फाइनल मसौदा गत 30 जुलाई 2018 को जारी हुआ था जिसमें लगभग 40 लाख लोग बाहर रह गए थे.

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