सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया कि केंद्र को कोविड -19 के शिकार लोगों के परिवार को मुआवजा देना चाहिए, लेकिन कहा कि मुआवजे की राशि सरकार द्वारा तय की जाएगी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि कोविड -19 के कारण मरने वाले सभी लोगों को 4 लाख रुपये का मुआवजा नहीं दिया जा सकता क्योंकि इससे आपदा राहत कोष समाप्त हो जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हद तक सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बुधवार को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) को राहत के लिए न्यूनतम मानक बनाने का निर्देश दिया ताकि मुआवजे की कुछ राशि का भुगतान किया जा सके।
जस्टिस अशोक भूषण, विनीत सरन और एमआर शाह की अगुवाई वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल और रीपक कंसल द्वारा दायर याचिकाओं में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना फैसला सुनाया।
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