सुप्रीम कोर्ट ने दिया टोल को फ्री रखने का फरमान
सुप्रीम कोर्ट ने दिया टोल को फ्री रखने का फरमान
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नई दिल्ली :  सुप्रीम कोर्ट ने डीएनडी टोल को फ्री रखने का फरमान सुनाया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुये सुप्रीम कोर्ट ने न केवल इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया है वहीं यह भी कहा है कि आॅडिट कराकर यह पता लगाया जाये कि आखिर प्रोजेक्ट को बनाने में कितना खर्च हुआ और कंपनी को कितना मुनाफा हुआ है।

गौरतलब है कि टोल फ्री के मामले में याचिका दाखिल कर यह कहा गया था कि प्रोजेक्ट बनाने वाली कंपनी ने करोड़ो रूपये वसूल लिये है। बताया गया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसके पहले दिल्ली नोएडा डीएनडी फ्लाई ओवर को टोल फ्री करने का आदेश दिया था लेकिन इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर फैसले पर अंतरिम रोक लगाने का अनुरोध किया गया था।

टोल कंपनी के खिलाफ दाखिल याचिका के दौरान कोर्ट ने न केवल रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया वहीं यह भी आदेश दिया है कि न केवल फिलहाल टोल फ्री रहेगा वहीं सीएजी को आॅडिट कराने के भी निर्देश प्रदान किये है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान नोएडा अथाॅरिटी को भी डांट पिलाई और कहा कि वह लोगो की सुविधा का ध्यान रखे न कि टोल कंपनी की तरफदारी करें।

11 नवंबर की रात 12 बजे तक फ्री हुये टोल टैक्स

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