सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात मुठभेड़ मामले में कहा, अन्य सदस्यों के साथ अंतिम रिपोर्ट साझा की गई थी या नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात मुठभेड़ मामले में कहा, अन्य सदस्यों के साथ अंतिम रिपोर्ट साझा की गई थी या नहीं
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नई दिल्ली: देश के उच्चतम न्यायालय ने गुजरात मुठभेड़ मामलों की जांच की निगरानी करने वाली समिति के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश एच एस बेदी से बुधवार को जानना चाहा कि क्या उन्होंने अपनी अंतिम रिपोर्ट अन्य सदस्यों के साथ साझा की थी। जानकारी के अनुसार बता दें कि शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश एच एस बेदी को उच्चतम न्यायालय ने 2002 से 2006 के दौरान गुजरात में हुयी मुठभेड़ के मामलों की जांच की निगरानी के लिये गठित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 

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वहीं बता दें कि निगरानी समिति ने इस साल फरवरी में सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट न्यायालय को सौंपी थी। साथ ही बता दें कि प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की पीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का अनुरोध किया गया है।

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गौरतलब है कि गुजरात सरकार ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर आपत्ति करते हुये दलील दी है कि यह स्पष्ट नहीं है कि अंतिम रिपोर्ट में व्यक्त विचार न्यायमूर्ति बेदी भर के हैं या फिर उन्होंने निगरानी समिति के अन्य सदस्यों के साथ इसे साझा किया था। पीठ ने इस सवाल पर न्यायमूर्ति बेदी से यथाशीघ्र न्यायालय को अपना जवाब देने का अनुरोध किया है। वहीं पीठ ने कहा कि अध्यक्ष को हमें इसकी पुष्टि करने दीजिये कि क्या उन्होंने अपनी रिपोर्ट निगरानी समिति के अन्य सदस्यों के साथ सझा की थी।


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