सुप्रीम कोर्ट ने कहा  I-TR  में आधार की अनिवार्यता सही
सुप्रीम कोर्ट ने कहा I-TR में आधार की अनिवार्यता सही
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नई दिल्ली : देश की सर्वोच्च अदालत ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए बनाए गए नए एक्ट और इसके लिए आधार को अनिवार्य करने को सही बताया है. कोर्ट ने कहा कि इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं किया गया है कोर्ट के अनुसार इनकम टैक्स की धारा 139AA में कुछ भी गलत नहीं है.ये बात एक याचिका की सुनवाई में कही.

उल्लेखनीय है कि कुछ दिनों पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि टैक्स फाइल करने के लिए जुलाई से पैन कार्ड के साथ आधार नंबर लिंक करना अनिवार्य होगा.इस पर I-T के 139AA एक्ट को लेकर सवाल उठने लगे.कहा गया कि इस एक्ट के तहत रिटर्न फाइल करने के लिए आधार कार्ड के अलावा पैन कार्ड भीअनिवार्य किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी कानून की वैधता को कृत्रिम श्रेणी बनाकर चुनौती नहीं दी जा सकती और इस आधार पर ये भी नहीं कहा जा सकता कि किसी एक्ट का कोई प्रावधान भेदभाव करता है.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब एक कानून बनता है तो वो उन सभी पर समान रूप से लागू होता है जो उसके दायरे में आते हैं. वहीं इसमें कोई शक नहीं कि नागरिक कोर्ट में इसको चुनौती दे सकते हैं. लेकिन, सिर्फ इसलिए की कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उनको अलग नहीं कर सकते . इस आधार पर दो वर्ग भी नहीं बनाए जा सकते. ये बात सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एके. सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कही.

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