सुप्रीम-कोर्ट ने हरियाणा पंचायत चुनाव पर अपना फैसला सुरक्षित रखा
सुप्रीम-कोर्ट ने हरियाणा पंचायत चुनाव पर अपना फैसला सुरक्षित रखा
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नई दिल्ली. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा पंचायती राज संशोधन कानून-2015 के मामले को लेकर सुनवाई पूरी हो गई है व सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला पूर्ण रूप से सुरक्षित रखा है. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से दोहराया है की यदि इसमें कोई बात प्रस्तुत करना चाहते है तो आपको इसके लिए एक हफ्ते का समय दिया जाता है.

इसके लिए दोनों पक्षों में से कोई भी लिखित रूप से अपनी बात अदालत में रख सकता है. इसमें फैसला बाद में ही सुनाया जाएगा. इस दौरान कोर्ट में हरियाणा पंचायती राज संशोधन कानून-2015 को लेकर सुनवाई तकरीबन एक बजे तक चली.

तो इससे पूर्व मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई में कई प्रश्न खड़े किये. इस दौरान कोर्ट में सरकार ने अपना हलफनामा पेश किया. इस हलफनामे के मुताबिक इसमें नई शर्तो के लागु होने से हरियाणा में तकरीबन 43 फीसदी जनता चुनाव से वंचित हो जाएगी.

अदालत ने कहा की क्या आपका मानना है की यह जो आकड़ा है वह छोटा है. इस दौरान सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी भी अदालत में पेश हुए थे. 

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