PM केअर्स फंड के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई पूरी, सुप्रीम कोर्ट सुरक्षित रखा फैसला
PM केअर्स फंड के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई पूरी, सुप्रीम कोर्ट सुरक्षित रखा फैसला
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नई दिल्ली: पीएम केअर्स फंड को लेकर दाखिल की गई जनहित याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. दाखिल की गई याचिका में पीएम केअर्स फंड में मिली चंदे की पूरी रकम को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) में जमा किए जाने के लिए केंद्र सरकार को आदेश देने की भी मांग की गई है. केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि NDRF फंड भी CSR लाभ के लिए पात्र हैं.

वहीं, कांग्रेस नेता और पेशे से वकील कपिल सिब्बल ने तर्क दिया था कि NDRF में कॉरपोरेट्स का योगदान नहीं होगा, क्योंकि NDRF का योगदान CSR के जरिए नहीं हो सकता है और उन्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा. वहीं, सीनियर वकील दवे ने कहा कि आपदा राहत के लिए योगदान देने वाले हर फंड को NDRF को ट्रांसफर किया जाना चाहिए. कैसे पीएम केअर्स फंड व्यक्तिगत है, जबकि इसके ट्रस्टी मंत्री हैं और कैसे पीएम केअर्स फंड को CSR का लाभ दिया जा रहा है?

इससे पहले इस जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने पीएम केअर्स फंड बनाने के फैसले का बचाव करते हुए कहा था कि आपदा प्रबंधन कानून के तहत डिजास्टर मैनेजमेंट फंड बजट से संबंधित प्रावधान है और इसमें किसी का व्यक्तिगत योगदान नहीं है. NDRF फंड का अस्तित्व पीएम केयर फंड को प्रतिबंधित नहीं करता है.

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