सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सेरिडॉन पर लगा बैन हटा
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सेरिडॉन पर लगा बैन हटा
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नई दिल्ली : पीरामल इंटरप्राइजेज लिमिटेड (पीईएल) ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया है कि उसकी दर्द निवारक गोली सेरिडॉन को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिक्स डोज कॉम्बिनेशन (FDC) की प्रतिबंधित लिस्ट में से हटा दिया गया है। नियामकीय फाइलिंग में कंपनी ने जानकारी दी है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सेरिडॉन के पक्ष में फैसला सुनाया है, जो कि उसका बेहतरीन हेल्थकेयर प्रोडक्ट है।

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इसमें कहा गया है कि, "सितंबर 2018 को पीईएल पर लगे बैन पर शीर्ष अदालत से स्थगन आदेश मिला था, जिसके बाद इसे फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के विनिर्माण, वितरण और बेचने को जारी रखने की इजाजत मिल गई थी।" अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए पीईएल की कार्यकारी निदेशक नंदिनी पीरामल ने जानकारी देते हुए बताया है कि, "हम शीर्ष अदालत के फैसले से खुश हैं क्योंकि यह असरकारक और सुरक्षित हेल्थकेयर सॉल्यूशन को मुहैया करवाने की हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है, जो कि भारतीय ग्राहकों की आवश्यकता है। हमें विश्वास था कि कानून हमारे पक्ष में ही निर्णय देगा।"

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आपको बता दें कि गत वर्ष सितंबर महीने में ही सरकार ने 349 FDC दवाओं पर बैन लगा दिया था जो कि सुरक्षा संबंधी मुद्दों और चिकित्सीय औचित्य के लिहाज से निराधार था। यह जिक्र करते हुए कि सेरिडॉन भारत में गत 50 वर्षों से ग्राहकों की तरफ से भरोसा किया जाने वाला "हेरिटेज ब्रांड" है, पीरामल ने कहा है कि, "प्रतिबंधित एफडीसी लिस्ट से इसका बाहर किया जाना हमारी उपभोक्ताओं की सेवा करने की भावना की पुष्टि करता है।"

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