सुप्रीम कोर्ट ने वझिनजम पोर्ट मामले में NGT की सुनवाई पर से रोक हटाई
सुप्रीम कोर्ट ने वझिनजम पोर्ट मामले में NGT की सुनवाई पर से रोक हटाई
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नई दिल्ली : देश की सर्वोच्च न्यायप्रणालिका तंत्र सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश के तहत केरल के कोच्चि में अडानी और केरल सरकार के वझिनजम पोर्ट के मामले में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT की सुनवाई पर से अपनी रोक को हटा लिया है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आगे दोहराया है कि अदालत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT को इस मामले में निपटारे के लिए छह हफ्तों का आदेश दिया है.

आपको बता दे कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2015 में अपनी और से रोक लगा दी थी. इस मामले में महत्वपूर्ण सुनवाई के समय चीफ जस्टिस ने अपने बयान में कहा है कि इस पर देश का कोई गरीब तबका इस तरह कि बात को दोहराता तो हमे समझ में आता कि वह चेन्नई की बजाए दिल्ली में सुनवाई नहीं चाहता है.

परन्तु यह मामला अडानी समूह का है जो कि भारत का अत्यधिक पावरफुल वाला उद्यमी संगठन है जिसकी ख्याति सभी और है. बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार कि टिप्पणी को उस समय दी जब केरल सरकार ने कहा कि याचिकाकर्ता इस मामले में 'बेंच हंटिंग' कर रहे हैं। वे मामले को चेन्नई से दिल्ली लाना चाहते हैं। 

 

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