पटना : जदयू के बागी विधायकों के लिए बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सुखद बात हुई है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए विधायकों की सदस्यता को बहाल कर दिया है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें इन सदस्यों की सदस्यता पर रोक लगाने का आदेश दिया था। इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि वे विधानसभा की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं मगर न तो वे वोट डाल पाऐंगे और न ही उन्हें वेतन और भत्ता मिलेगा। मिली जानकारी के अनुसार हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में निर्णय लेते हुए विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू राहुल कुमार नीरज बबलू और रवींद्र राय आदि की सदस्यता बहाल कर दी है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चारों की सदस्यता को समाप्त करने वाले हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।
दरअसल हाईकोर्ट ने इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष के उस फैसले को सही ठहराया था जिसमें उन्होंने चारों सदस्यों की सदस्यता पर रोक लगा दी थी। मामले में कहा गया है कि इन सदस्यों को वेतन व भत्ता नहीं दिया जाएगा। यही नहीं ये अपना मत भी नहीं दे सकेंगे। उल्लेखनीय है कि राज्यसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी के विरूद्ध कार्य करने के आरोप के चलते इनकी सदस्यता समाप्त हो गई थी। मामले में जब उच्च न्यायालय ने भी इन सदस्यों का पक्ष नहीं सुना तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। कोर्ट के आदेश के बाद इन्हें वे सभी सुविधाऐं भी वापस की जा सकती हैं जो इन्हें पहले दी जा रही थी।