जजों की नियुक्ति और तबादले पर सुप्रीम कोर्ट ने की यह टिप्पणी
जजों की नियुक्ति और तबादले पर सुप्रीम कोर्ट ने की यह टिप्पणी
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नई दिल्लीः सर्वोच्च न्यायलय ने कल यानि सोमवार को एक याचिका की सुनावाई के दौरान कहा कि जजों की नियुक्ति और तबादले पर फैसला न्यायिक व्यवस्था के तहत होता है। इसलिए इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट न्यायमूर्ति अकील कुरैशी के तबादले से जुड़ी गुजरात हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार की अधिसूचना आने तक इस याचिका पर सुनवाई करने से रोक लगा दी है।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर सुनवाई के दौरान बताया, जजों की नियुक्ति और तबादले न्यायिक व्यवस्था की बुनियादी प्रक्रिया हैं। इसमें न्यायिक समीक्षा गंभीर रूप से प्रतिबंधित है। इसलिए किसी तरह का दखल उचित नहीं। गुजरात उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने याचिका में सर्वोच्च न्यायलय से केंद्र सरकार को न्यायमूर्ति कुरैशी की नियुक्ति को लेकर कॉलेजियम की सिफारिशें मानने का निर्देश देने की मांग की है। गौरतलब है कि मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में कॉलेजियम ने पहले जस्टिस कुरैशी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की अनुशंसा की थी।

सरकार की आपत्ति के बाद आदेश में बदलाव कर उन्हें त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। सीजेआई, जस्टिस एसए बोबडे और एसए नजीर की पीठ ने एसोसिएशन की ओर से पेश वकील अरविंद दत्तार से कहा, याचिका पर सुनवाई केंद्र सरकार द्वारा अकील को त्रिपुरा हाईकोर्ट भेजने की कॉलेजियम की सिफारिश पर अधिसूचना जारी करने के बाद की जाएगी। गुजरात उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष यतिन ओझा ने कहा, केंद्र सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश के बावजूद कुरैशी की जगह न्यायामूर्ति रविशंकर को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाकर न्यायपालिका की स्वतंत्रता व न्यायिक व्यवस्था पर हमला किया है।

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