NEET पर सुप्रीम कोर्ट ने दी स्टूडेंट्स को राहत
NEET पर सुप्रीम कोर्ट ने दी स्टूडेंट्स को राहत
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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि अब ऑल इंडिया प्री-मेडिकल टेस्ट और एनईईटी की परीक्षा में 25 वर्ष से अधिक उम्र के परीक्षार्थी शामिल हो सकेंगे. इस निर्णय के साथ ही एनईईटी परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की तारीख को बढ़ा कर 5 अप्रैल कर दी है.

सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को नीट परीक्षा देने वाले कैंडिडेट के लिए राहत का समय आ गया है. पहले यूजीसी की बैठक में फैसला लिया गया था कि नीट के लिए वही योग्य उम्मीदवार होंगे जिनकी उम्र सामान्य श्रेणी में 17 से 25 साल तक है. आरक्षित श्रेणी में 30 साल की उम्र तक छूट थी.

ज्ञात है कि मेडिकल काउंसिल एक्ट-1956 और डेंटिस्ट एक्ट-1948 के अनुसार, देशभर के कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स में प्रवेश के लिए नीट-2017 परीक्षा सीबीएसई द्वारा आयोजित की जाने वाली है.

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