अवमानना मामले में राहुल गाँधी को SC का नोटिस, 22 अप्रैल तक माँगा जवाब
अवमानना मामले में राहुल गाँधी को SC का नोटिस, 22 अप्रैल तक माँगा जवाब
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नई दिल्‍ली: राफेल लड़ाकू विमान मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद मीनाक्षी लेखी की कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ सु्प्रीम कोर्ट की अवमानना संबंधी याचिका पर अदालत ने राहुल गांधी को नोटिस जारी करते हुए 22 अप्रैल तक जवाब देने के लिए कहा है। राहुल गांधी पर शीर्ष अदालत के बयान को गलत तरह से पेश करने का आरोप है। याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी ने राफेल मामले में गोपनीय दस्तावेज को भी बहस में शामिल करने के फैसले को गलत तरीके से प्रस्तुत किया।

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि हमने फ़ैसले में ऐसा कोई कमेंट नहीं किया है, जैसा कि राहुल गाँधी ने अपने बयान में कहा है। हमारा निर्णय केवल याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश दस्तावेजों की स्वीकार्यता के क़ानूनी पहलू तक सीमित था। लिहाजा अदालत ने राहुल गांधी से उनके बयान पर सफाई देने के लिए कहा है। याचिका में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के राफेल पर पिछले दिनों दिए गए आदेश के बाद राहुल गांधी ने 'चौकीदार चोर है' के अपने बयान को इस तरह पेश किया है, जैसे अदालत ने ये शब्द  अपने फैसले में कहे हों।

दरअसल, राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर पुनर्विचार याचिका पर शीर्ष अदालत के फैसले के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि चौकीदार चोर है। जिसके बाद भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने अपनी याचिका में कहा है कि राफेल मामले में गोपनीय दस्तावेज को भी बहस में शामिल करने के शीर्ष अदालत के फैसले को कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी ने गलत तरीके से प्रस्तुत किया है।

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