1984 सिख दंगा मामला: हाई कोर्ट ने 15 अभियुक्तों को पाया था दोषी, अब SC ने सभी को कर दिया बरी
1984 सिख दंगा मामला: हाई कोर्ट ने 15 अभियुक्तों को पाया था दोषी, अब SC ने सभी को कर दिया बरी
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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने 1984 के सिख दंगा मामले में 15 अभियुक्तों को बरी कर दिया है. इनको पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में आगजनी करने और सिख के खिलाफ दंगा भड़काने के मामले में निचली अदालत ने दोषी करार दिया था. इसके बाद नवंबर 2018 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने इनकी सजा को कायम रखा था. 

अब शीर्ष अदालत ने इनको बरी करते हुए कहा है कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं. कोई गवाह इनकी साफ तौर पर पहचान नहीं पाया है. दरअसल, लगभग साढ़े 34 वर्ष पहले 1984 में पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी क्षेत्र में सिख विरोधी दंगा भड़के थे. इस मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने दंगा भड़काने और घरों को जलाने के आरोप में दोषी करार दिया था. इसके बाद इस मामले की अपील दिल्ली उच्च न्यायालय में गई थी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने भी मामले में सुनवाई करने के बाद आरोपियों को दोषी करार दिया था और सजा बरकरार रखी थी. इसके बाद मामले की अपील सुप्रीम कोर्ट में की गई और सर्वोच्च न्यायालय ने इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं पाया. आपको बता दें कि 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में त्रिलोकपुरी में लगभग 95 लोगों को मार डाला गया था और लगभग 100 घरों को फूंक दिया गया था. 

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