प्रवासी मजदूर से जुड़ी इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज
प्रवासी मजदूर से जुड़ी इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज
Share:

भारत की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने जयराम रमेश की जरूरतमंदों को सरकारी राशन देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने जयराम से कहा कि वह सरकार को ज्ञापन दे. कोर्ट ने यह भी कहा है कि लोगों को पहले सरकार के पास जाना चाहिए, उसके बाद कोर्ट के पास आना चाहिए.

लॉकडाउन खुलते ही यहां पर एक दिन में पहली बार सामने आए 79 कोरोना संक्रमित

सुप्रीम कोर्ट में जयराम ने याचिका दायर कर प्रवासी मजदूरों की परेशानी बताते हुए फूड सिक्योरिटी कानून के तहत कहीं के भी राशन कार्ड पर राशन उपलब्ध कराने का आदेश मांगा था. उन्होंने कहा था कि बड़ी तादाद में लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है. देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान भोजन की भारी कमी है ऐसे में जरूरतमदों को मुफ्त राशन देना चाहिए.

भारत में अभी कोरोना ने दिखाया है ट्रेलर, इस महीने में होगी भारी तबाही - स्टडी

आपकी जानकारी के लिए बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की वह याचिका भी खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में कंपनियों के सीएसआर फंड का दान भी स्वीकार करने की इजाजत मांगी थी.

मेरठ में नाकाम हुआ आगरा मॉडल, पूरा शहर कन्टेनमेंट जोन घोषित

रायपुर में 15 शराब दुकानें बंद, छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में महिलाओं ने जताया विरोध

विदेश में फंसे भारतीयों को लाने की प्रक्रिया तेज़, मालदीव और दुबई रवाना हुए नेवी के जहाज

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -