सोमनाथ को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, खारिज हुई जमानत अर्जी

सोमनाथ को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, खारिज हुई जमानत अर्जी
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नई दिल्ली : दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को घरेलू हिंसा के मामले में सर्वोच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली है। इस मामले में कोर्ट ने श्री भारती की याचिका खारिज कर दी है। सोमनाथ भारती की अग्रिम जमानत याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने इस मसले पर सोमनाथ भारती को जमानत देने से इंकार कर दिया। इस मामले की आगामी सुनवाई 5 अक्टूबर को तय की जाएगी। सोमनाथ भारती की अग्रिम जमानत याचिका का कोई अर्थ नहीं लगाया जा सकता है। मिली जानकारी के अनुसार सोमनाथ भारती द्वारा जब अपने जवाब में तर्क दिए गए तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए।

जांचकर्ताओं द्वारा सोमनाथ को द्वारका स्थित आवास पर ले जाया गया। इस दौरान दहेज प्रताड़ना और हत्या के प्रयास के मसले पर उनकी पत्नी से भी आमने-सामने उनकी बात करवाई गई। इसके अतिरिक्त उसने अपने पालतू श्वान को पत्नी लिपिका मित्रा पर छोड़ने के आरोप को लेकर सवाल किए। जिसका उत्तर उन्होंने दिया। दरअसल सोमनाथ भारती पर उनकी पत्नी लिपिका ने आरोप लगाया कि वे उन्हें घर खर्च के लिए रूपए नहीं देते हैं वहीं उन्होंने विधायक श्री भारती पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया। 

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