भगोड़े विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, UHBL की याचिका खारिज
भगोड़े विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, UHBL की याचिका खारिज
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नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी अदालत ने सोमवार को भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की कंपनी यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग्स लिमिटेड (UHBL) की एक याचिका खारिज कर दी है। याचिका में कंपनी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के किंगफिशर एयरलाइंस का बकाया वसूलने के लिए UHBL को बंद करने के आदेश को चुनौती दी थी।

जस्टिस यू.यू. ललित, विनीत सरण और एस. रविंद्र भट की पीठ ने उच्च न्यायालय के छह मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली UHBLल की याचिका पर विचार करने से ही इंकार कर दिया। कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने मार्च में एकल न्यायाधीश की कोर्ट के सात फरवरी 2017 को पारित आदेश को कायम रखा था। स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया की अगुवाई वाले बैंकों के समूह की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत को अवगत कराया कि तक़रीबन 3,600 करोड़ रुपए का बकाया वसूला जा चुका है, किन्तु UHBL और माल्या पर अब भी 11,000 करोड़ रुपए बकाया हैं।

वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत से कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) को कंपनी की परिसंपत्तियां कुर्क नहीं करना चाहिए क्योंकि ये परिसंपत्तियां बैंक के पास गिरवी हैं और इन पर दावे का पहला अधिकार बैंक का है। वहीं UHBL की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील सी.एस.विद्यानाथन ने कहा कि कंपनी की कुल परिसंपत्तियां उसके कुल ऋण से अधिक हैं, ऐसे में यह मामला नहीं बनता है कि कंपनी को बंद करने का निर्देश दिया जाए या नहीं।

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