निर्भया मामला: दोषी मुकेश का अंतिम पैंतरा भी हुआ फेल, SC ने खारिज की याचिका
निर्भया मामला: दोषी मुकेश का अंतिम पैंतरा भी हुआ फेल, SC ने खारिज की याचिका
Share:

नई दिल्ली: निर्भया केस के गुनहगारों की फांसी का रास्ता साफ हो गया है। शीर्ष अदालत ने दोषी मुकेश की याचिका को खारिज कर दिया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के चारों दोषियों के लिए 20 मार्च सुबह 5.30 बजे फांसी देने के लिए डेथ वारंट जारी कर रखा है। बता दें कि निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या में दोषी मुकेश ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल की थी।

याचिका में आरोप लगाया गया था कि शीर्ष अदालत की ओर से मुकेश के लिए नियुक्त पूर्व एमिकस क्यूरी यानि पूर्व वकील वृंदा ग्रोवर ने मुकेश पर दबाव डाल कर उसकी क्यूरेटिव याचिका जल्दी दाखिल करवाई, जबकि यह याचिका दाखिल करने के लिए मुकेश के पास बहुत समय बचा था। याचिका में कहा गया था कि मुकेश को फिर से क्यूरेटिव याचिका और दया याचिका दायर करने का अवसर जुलाई 2021 तक दिया जाए। इसके साथ ही राष्ट्रपति के पास दया याचिका दाखिल करने का एक और मौका दिया जाए।

याचिका में वकील वृंदा ग्रोवर पर मुकेश के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने और विश्वासघात करने की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा चलाने की मांग की गई थी। ये याचिका मुकेश के वकील मनोहर लाल शर्मा ने दायर की थी। आपको बता दें कि  अदालत ने निर्भया के दोषियों के लिए 20 मार्च का डेथ वारंट जारी किया है।

डेबिट-क्रेडिट कार्ड को लेकर आई बड़ी खबर, आज से बंद हो रही ये सर्विसेज

14 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा पेट्रोल का दाम, जानिए आज का भाव

Yes Bank के ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी, 18 मार्च से शुरू हो रही हैं ये सुविधाएं

 

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -