राजीव गाँधी हत्याकांड: दोषियों को नहीं मिलेगी सजा, सुप्रीम कोर्ट में ख़ारिज हुई याचिका
राजीव गाँधी हत्याकांड: दोषियों को नहीं मिलेगी सजा, सुप्रीम कोर्ट में ख़ारिज हुई याचिका
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नई दिल्ली: पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को लेकर चुनावी माहौल में सियासत चरम पर है। भाजपा और पीएम मोदी लगातार राजीव गांधी पर निशाना साध रहे हैं, जिस पर कांग्रेस ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है। इसी बीच राजीव गांधी की हत्या के दौरान मारे गए लोगों के परिवार ने सर्वोच्च न्यायालय से मुआवजे की मांग और दोषियों को फांसी की सजा सुनाए जाने की मांग वाली याचिका को ठुकरा दिया है।

गुरुवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि, 'इन मांगों पर संविधान बेंच विचार कर चुकी है। इसलिए अब इस मामले पर आगे सुनवाई नहीं की जाएगी।'  उल्लेखनीय है कि राजीव गांधी हत्याकांड के 7 दोषियों को रिहा करने के तमिलनाडु सरकार के 2014 के निर्णय का विरोध करने लिए ये याचिका एस अब्बास ने दाखिल की थी।

पूर्व पीएम मोदी के साथ 1991 में मारे गए लोगों के परिवार वालों ने याचिका दाखिल कर तमिलनाडु सरकार के इस फैसले का विरोध किया था। तत्कालीन जे जयललिता सरकार ने 2014 में मामले के सात दोषियों को रिहा करने का निर्णय लिया था। आपको बता दें कि पूर्व पीएम राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्रीपेरूम्बदुर में 21 मई 1991 को हत्या कर दी गई थी।
 
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