प्रमोशन में आरक्षण का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की केंद्र की याचिका
प्रमोशन में आरक्षण का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की केंद्र की याचिका
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नई दिल्ली: सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ देकर प्रमोशन देने की मांग पर देश की सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को फिलहाल राहत देने से इंकार कर दिया है. केंद्र सरकार ने मौजूदा वक़्त में प्रमोशन की अनुमति देने के लिए शीर्ष अदालत में अर्जी दी थी. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस. ए. बोबडे ने कहा कि शीर्ष अदालत अपने अप्रैल 2019 के आदेश में कोई बदलाव नहीं करने जा रहा है या SC/ST के प्रमोशन में आरक्षण से जुड़े मामलों में कोई स्पष्टीकरण भी जारी नहीं कर रहा है. 

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की अर्जी को सुनने से भी इंकार कर दिया. केंद्र सरकार ने अदालत में दलील दी कि आरक्षण के माध्यम से पदोन्नति ना दिए जाने के चलते शासन चलाने में परेशानी हो रही है. एक लाख 30 हजार पदों पर एड-हॉक पदोन्नति दी जानी है, किन्तु शीर्ष अदालत ने इसके लिए अनुमति नहीं दी है.  

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की बेंच ने केंद्र की तरफ से पक्ष रख रहे अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल से कहा कि न्याय के हित में हम यथास्थिति के फैसले में कोई संशोधन नहीं करेंगे। इन मसलों पर चार सप्ताह बाद सुनवाई की जाएगी। 

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