कोरोना पीड़ितों को मुआवजा देने संबंधी याचिका सुप्रीम कोर्ट में ख़ारिज, ये थी मांग
कोरोना पीड़ितों को मुआवजा देने संबंधी याचिका सुप्रीम कोर्ट में ख़ारिज, ये थी मांग
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को समान मुआवजा देने के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार करने के आग्रह संबंधी याचिका पर सुनवाई से सोमवार को इनकार कर दिया है। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस आर एस रेड्डी की पीठ ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि हर राज्य की अलग नीति है और वे अपनी आर्थिक ताकत के अनुसार मुआवजा देते हैं। 

याचिकाकर्ता हाशिक थाइकांडी की तरफ से पेश वकील दीपक प्रकाश ने कहा कि वह केवल एक राष्ट्रीय नीति बनाने का आग्रह कर रहे हैं, ताकि पूरे देश में समान रूप से मुआवजा दिया जा सके। उन्होंने कहा कि कई लोग भारत में कोरोना महामारी के कारण से मरे हैं और पीड़ितों को समान मुआवजा नहीं मिल रहा है। प्रकाश ने कहा कि कुछ मामलों में, दिल्ली सरकार ने एक करोड़ रुपये मुआवजा प्रदान किया, जबकि कुछ राज्य एक लाख रुपये दे रहे हैं। मुआवजे को लेकर एक समान नीति नहीं है।

इस पर बेंच ने कहा कि वह याचिका को खारिज कर रही है जिसके बाद वकील ने इसे वापस लेने का आग्रह किया। याचिकाकर्ता ने केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों को कोरोना के कारण जान गंवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों एवं जरुरी सेवा के कर्मियों के परिवारों को भी अनुग्रह राशि प्रदान करने के लिए उचित मुआवज़ा योजना बनाने का निर्देश देने का आग्रह किया।

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