सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की भारती की याचिका, करेंगे आत्मसमर्पण

नई दिल्ली: दिल्ली राज्य के पूर्व कानून मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई जमानत अर्जी को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने उन्हें आत्मसमर्पण करने को कहा है। उल्लेखनीय है कि सोमनाथ भारती पर घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। दरअसल उनकी पत्नी लिपिका ने उनके विरूद्ध महिला आयोग में शिकायत की। जिसके बाद महिला आयोग ने उन्हें पेश होने के लिए कहा मगर भारती ने निचली अदालत में अपील की।

निचली अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी ठुकरा दिए जाने के बाद सोमनाथ भारती हाईकोर्ट की ओर गए और जमानत अर्जी दाखिल की मगर यहां भी उन्हें राहत नहीं मिली। दूसरी ओर पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। जहां जाकर भी सोमनाथ को सुकून नहीं मिला।

न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज करते हुए उन्हें आत्मसमर्पण करने को कहा। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सोमनाथ शाम तक द्वारका थाने में आत्मसमर्पण कर सकते हैं। मामले में यह बात सामने आई है कि भारती अपना वेश और भेष बदलकर पुलिस से बच रहे हैं। पुलिस को भारती की अलग - अलग स्थानों पर लोकेशन मिली है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद माना जा रहा है कि श्री भारती कि मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 

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