राहुल की नागरिकता को चुनौति देने वाली याचिका हुई खारिज
राहुल की नागरिकता को चुनौति देने वाली याचिका हुई खारिज
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नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष राहुलगांधी को लेकर दायर की गई एक याचिका खारिज कर दी गई। दरअसल इस याचिका में याचिकाकर्ता एमएल शर्मा को फटकार लगाते हुए न्यायालय ने उनसे सवाल किए। याचिका खारिज हो जाने पर कांग्रेस ने राहत की सांस ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच की मांग करते हुए याचिकाकर्ता ने कांग्रेस नेतृत्व पर कई तरह के सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि राहुल की दोहरी नागरिकता को लेकर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

लेकिन इस याचिका पर न्यायमूर्ति और सुप्रीम कोर्ट में प्रमुख न्यायाधीश एचएल दत्तु ने याचिकाकर्ता एमएल शर्मा को फटकार लगाते हुए कहा कि व्यक्ति विशेष के विरूद्ध जांच की मांग जनहित याचिका का विषय किस तरह से हो सकती है।

उन्होंने कहा कि आखिर चुनाव आयोग में इस मामले में शिकायत क्यों नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को कहा कि याचिकाकर्ताओं के पास निचली अदालत में जाने का विकल्प भी शेष था।

उन्होंने कहा कि वे दो दिन ही अपने पद पर बने रहेंगे। ऐसे में वे याचिका को लेकर किसी तरह का कड़ा आदेश नहीं देना चाहते हैं। इस मामले में उन्होंने सवाल करते हुए याचिकाकर्ता की याचिका खारिज कर दी। 

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