सुप्रीम कोर्ट ने UPPSC की मुख्य परीक्षा पर रोक से किया इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने UPPSC की मुख्य परीक्षा पर रोक से किया इंकार
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गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन (यूपीपीएससी) की मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. यह परीक्षा 18 जून को आयोजित होने वाली है. बता दें कि इसके अलावा शीर्ष अदालत ने इलाहबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को भी खारिज कर दिया है जिसमें प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका दुबारा जांचने की बात कही गई थी.

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यू यू ललित और जस्टिस दीपक गुप्ता की वेकेशन बेंच ने सुनवाई करते हुए यूपीपीएससी की अपील को स्वीकार किया और स्टूडेंट्स की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें स्टूडेंट्स की दलील थी कि यूपीपीएससी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है लिहाजा मुख्य परीक्षा पर रोक लगाई जाए.

इस मामले में मंगलवार को तर्क देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि, 'अगर अदालतें प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करवाने वाले अथॉरिटी के फैसलों में जूडिशियल रिव्यू के अपने अधिकार का इस्तेमाल कर दखल देती है तो इससे परीक्षा की शुचिता खत्म हो जाएगी.' वहीं शीर्ष अदालत ने मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसे आज जाहिर कर दिया गया.

 

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