तिरुपति मंदिर की 'पूजा विधि' को लेकर SC में याचिका, कोर्ट ने कहा- हम दखल नहीं दे सकते
तिरुपति मंदिर की 'पूजा विधि' को लेकर SC में याचिका, कोर्ट ने कहा- हम दखल नहीं दे सकते
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नई दिल्ली: शीर्ष अदालत ने मंगलवार को तिरुमला स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर परिसर में पूजा-अर्चना की विधि और अनियमितताओं को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई से साफ़ मना कर दिया. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संवैधानिक कोर्ट किसी मंदिर के दैनिक कार्यों की जांच नहीं कर सकता. बता दें कि यह याचिका आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को चुनौती देते हुए दायर की गई थी. जिसमें मंदिर के उत्सव के समय पूजा विधि को लेकर सवाल खड़े किए गए थे.

शीर्ष अदालत ने कहा कि अदालत ऐसे मामलों में कैसे हस्तक्षेप कर सकता है कि रीति-रिवाज कैसे चलाए जाएंगे. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा मंदिर के दैनिक मामलों में दखल देने की मांग की गई है, इस पर कोई संवैधानिक कोर्ट गौर नहीं कर सकती. प्रधान न्यायाधीश (CJI) एनवी रमणा ने याचिकाकर्ता को लताड़ लगाते हुए कहा कि पब्लिसिटी के लिए इस तरह की याचिका दायर की गई है. उन्होंने कहा कि इन मुद्दों को एक रिट याचिका में निर्धारित नहीं किया जा सकता है. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पूजा के अलावा यदि प्रशासन नियमों की अनदेखी कर रहा है या किसी अन्य व्यवस्था का उल्लंघन कर रहा है तो उस मामले में अदालत देवस्थानम बोर्ड से स्पष्ट करने के लिए कह सकती हैं. इसके अलावा सेवा में दखल देना संभव नहीं होगा.

दरअसल एक श्रद्धालु ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल करते हुए बालाजी मंदिर (वेंकेटेश्वर स्वामी मंदिर) परिसर में अव्यवस्था, मंदिर के उत्सव के वक़्त पूजा विधि को लेकर भी सवाल खड़े किए थे और आपत्ति जताई थी. आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर भारत के मुख्य तीर्थ स्थलों में शामिल है. ये प्राचीन मंदिर तिरुपति पहाड़ की सातवीं चोटी जिसे वेंकटचला के नाम से जाना जाता है, पर मौजूद है.

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