CBSE की फीस वृद्धि के खिलाफ दर्ज याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार
CBSE की फीस वृद्धि के खिलाफ दर्ज याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार
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नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी अदालत ने CBSE की कक्षा 10 और 12 की परीक्षा फीस बढ़ाने को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है। अदालत ने कहा कि कोर्ट कैसे आदेश दे सकता है, आप उचित अथॉरिटी के पास जाएं।  बता दें कि गत 28 सितम्बर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र औऱ दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि वे दसवीं और बारहवीं के स्टूडेंट्स को इस सत्र की परीक्षा फीस माफ करने की मांग करने वाली याचिका पर विचार करे और कानून के अनुसार फैसला करें।

शीर्ष अदालत में याचिका NGO सोशल जूरिस्ट की तरफ से वकील अशोक अग्रवाल ने दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण अभिभावकों की आमदनी या तो ख़त्म हो गई है, या उसमें काफी गिरावट आई है। अभिभावकों को दो जून की रोटी जुटाने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी औऱ प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजने वाले अभिभावकों पर कोरोना की काफी मार पड़ी है। वे प्राइवेट स्कूलों की फीस भी जमा नहीं कर पा रहे हैं। सबसे अधिक बुरी स्थिति सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजने वाले अभिभावकों की है।

याचिका में कहा गया था कि ज्यादातर अभिभावकों की नौकरी चली गई है या वे नए सिरे से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। इन अभिभावकों के लिए ये संभव नहीं है कि वे अपने बच्चों की दसवीं और बारहवीं की परीक्षा फीस CBSE को चुका सकें। याचिका में कहा गया था कि अदालत, सरकार को ये निर्देश दे कि वो दसवीं और बारहवीं में पढ़ने वाले छात्रों की परीक्षा पीस का भुगतान करें। 

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