दो से अधिक बच्चे वालों के चुनाव लड़ने पर रोक संबंधी याचिका पर SC ने सुनाया यह फैसला
दो से अधिक बच्चे वालों के चुनाव लड़ने पर रोक संबंधी याचिका पर SC ने सुनाया यह फैसला
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नई दिल्लीः सर्वोच्च अदालत ने कल यानि सोमवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के उस फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया, जिसमे उच्च न्यायालय ने दो से अधिक बच्चों पर चुनाव लड़ने की इजाजत दी थी। उत्तराखंड सरकार ने उच्च न्यायालय के इस फैसले को 19 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति एनवी रमण, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना औरन्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश पर यह कहते हुए रोक लगाने से इनकार किया कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है लिहाजा इसमें दखल का कोई कारण नहीं बनता।

वहीं राज्य सरकार द्वारा यह कहने पर कि उसे इस तरह का नियम बनाने का अधिकार है और भविष्य में इस तरह की चीजें न हो इसलिए कोर्ट को इस मामले का परीक्षण करना चाहिए। जिस पर पीठ ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। उत्तराखंड सरकार ने अपनी याचिका पर उच्च न्यायालय के इस आदेश पर रोक लगाने की गुहार की थी। बीते 19 सितम्बर को उच्च न्यायालय ने उन लोगों को भी पंचायत चुनाव लडने की इजाजत दे दी थी जो 25 जुलाई 2019 से पहले तक दो से अधिक बच्चों के अभिभावक हैं।ज्य सरकार ने हाल ही में उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर दो से अधिक बच्चों के माता-पिता को पंचायत चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी थी। जिसे उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया।

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