'लव जिहाद' कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, याचिकाकर्ता से कही ये बात
'लव जिहाद' कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, याचिकाकर्ता से कही ये बात
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश लव जिहाद से संबंधित अध्यादेश के मुद्दे पर बुधवार को शीर्ष अदालत में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने इस अध्यादेश पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है. हालांकि, देश की सबसे बड़ी अदालत ने उत्तर प्रदेश के साथ-साथ उत्तराखंड की सरकार को भी लव जिहाद से जुड़े अध्यादेश को लेकर नोटिस भेजा है.

सुप्रीम कोर्ट अब इन अध्यादेशों की संवैधानिकता को परखेगा, यही वजह है कि राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा गया है. बुधवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने शीर्ष अदालत को कहा कि पहले ही इस मामले में उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा है. जिसपर अदालत ने हाईकोर्ट ना जाकर सीधे यहां आने किम वजह पूछी. याचिकाकर्ता द्वारा हाईकोर्ट की जगह सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका देने पर कोर्ट ने आपत्ति जताई. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि इस अध्यादेश पर फ़ौरन रोक लगा दी जाए, इसकी आड़ में अंतरधार्मिक विवाह करने वाले लोगों को तंग किया जा रहा है. लोगों को शादियों से ही उठा लिया जा रहा है.  

आपको बता दे कि कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने धर्म परिवर्तन से जुड़े एक अध्यादेश को हरी झंडी दी थी. इसके तहत जबरन धर्म परिवर्तन कराने, लालच देकर या शादी का झांसा देकर धर्म बदलवाने वालों को सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

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