नोट बंदी पर रोक लगाने से SC का इन्कार
नोट बंदी पर रोक लगाने से SC का इन्कार
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नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा लिए गए 500 रूपए और 1000 रूपए के नोट को बंद करने के निर्णय के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में वह रोक नहीं लगाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रोक लगाने से मना कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह जरूर माना कि इस निर्णय से जनता को परेशानी हो रही है लेकिन न्यायालय का कहना था कि वह इस निर्णय पर रोक नहीं लगा सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से सरकार की पहल को सकारात्मक बल मिला है। गौरतलब है कि बड़े पैमाने पर बैंक में लोग नोट बदलने के लिए और नकदी निकालने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में बैंक्स के एटीएम पर भी बड़े पैमाने पर लोग मौजूद हैं। सरकार इस मामले में हर दिन नियमों को बढ़ाकर लोगों को सुविधा दे रही है।

ऐसे में माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में बैंक्स से लोगों की भीड़ कम हो सकती है। सरकार द्वारा लोगों के पुराने नोट्स कुछ स्थानों पर स्वीकारे जाने की तिथि 24 नवंबर तय कर दी गई है। इस अवधि में सरकारी चिकित्सालयों में, पैट्रोल पंप्स पर आदि स्थानों पर ये नोट स्वीकार किए जाऐंगे। सरकार के इस निर्णय से कुछ लोगों को असंतुष्टि थी जिसके बाद इन लोगों ने न्यायालय में याचिका दायर की और इस पर सुनवाई हुई। अब इस मामले में सुनवाई के लिए 25 नवंबर की तारीख तय की गई है।

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