पीजी मेडिकल कॉलेजों में मराठा आरक्षण को चुनती देने वाली याचिका पर सुनवाई से SC का इंकार
पीजी मेडिकल कॉलेजों में मराठा आरक्षण को चुनती देने वाली याचिका पर सुनवाई से SC का इंकार
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नई दिल्ली: शीर्ष अदालत ने मेडिकल और डेंटल एडमिशन में मराठा आरक्षण लागू करने के महाराष्ट्र सरकार के निर्णय में हस्तक्षेप करने से  इनकार कर दिया है. इससे पहले उच्च न्यायालय ने भी 16% मराठा आरक्षण देने के सरकार के फैसले में दखलंदाज़ी करने से इनकार कर दिया था. सोमवार को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बी आर गवई की अवकाश पीठ ने कहा कि प्रवेश प्रक्रिया 17 जून को समाप्त हो चुकी है और अब वह इस याचिका पर कोई फैसला नहीं दे सकती. 

पीठ ने टिप्पणी की, ‘‘नहीं, हम इस मामले पर कोई आदेश पारित नहीं करेंगे क्योंकि इससे अराजकता फैलेगी.’’ उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र विधान परिषद ने पीजी मेडिकल कालेजों में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान करने संबंधी विधेयक बीते शुक्रवार को सर्वसम्मति से पारित कर दिया था. इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आरक्षण कानून 2018 में संशोधन करके मराठा समुदाय के लिये पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में 16 फीसद आरक्षण का प्रावधान किया था.

इस प्रावधान को चुनौती देने वाली एक याचिका बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 13 जून को ठुकरा दी थी. उच्च न्यायलय ने महाराष्ट्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था. इसके बाद, समीर नाम के शख्स ने उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. 

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