नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र की तरफ से हाल में जारी किए गए आधार अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से शुक्रवार को स्पष्ट मना कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वे अपनी शिकायत लेकर पहले हाई कोर्ट का रूख करे। जस्टिस एस ए बोबड़े और जस्टिस एस ए नजीर की बेंच ने कहा है कि वह मामले के गुण-दोष पर अभी कोई उत्तर नहीं देंगे।
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जस्टिस एस ए बोबड़े और जस्टिस एस ए नजीर की बेंच ने कहा है कि वे इस मामले में पहले हाई कोर्ट के विचार जानना चाहेंगे, उसके बाद ही खुद इस मामले पर अपनी राय रखेंगे। बेंच ने कहा है कि हम हाई कोर्ट के विचारों का लाभ लेना चाहेंगे। यचिकाकर्ता की तरफ से मौजूद वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत को बताया कि यह केस राष्ट्रीय महत्व का है क्योंकि इसका प्रभाव पूरे देश पर होगा.
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इसलिए अदालत को इस पर सुनवाई करनी चाहिए. अदालत ने हालांकि याचिकाकर्ता को अर्जी वापस लेने और इस संबंध में हाई कोर्ट का रूख करने की स्वतंत्रता दे दी है. आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीन मार्च को आधार अध्यादेश पर साइन किए थे। यह मोबाइल फोन का सिम कार्ड लेने और बैंक में खाते खुलवाने के लिए आधार कार्ड के स्वैच्छिक इस्तेमाल की इजाजत देता है।
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