चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल, केंद्र से कही ये बात
चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल, केंद्र से कही ये बात
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नई दिल्ली: निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति वाली फाइल को केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत में पेश किया। इस फाइल को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट से सवाल किया है कि क्या नियुक्ति की यह प्रक्रिया जल्दबाजी में पूरी की गई है। इससे पहले शीर्ष अदालत ने बुधवार को केंद्र सरकार से निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति वाली फाइल तलब की थी। 

कोर्ट ने कहा था कि आखिर जब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार की मांग वाली याचिकाओं पर जब सुनवाई जारी है, तब अरुण गोयल को नियुक्ति क्यों मिली? इस पर केंद्र सरकार के वकील ने विरोध भी किया था, मगर शीर्ष अदालत ने कहा था कि अगर नियुक्ति प्रक्रिया में कुछ भी गलत नहीं है, तो चिंता की बात क्या है। फिलहाल, सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिकाओं में मांग की गई थी कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र पैनल का गठन होना चाहिए, जिसमें सरकार का हस्तक्षेप न रहे।

दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय में पिछले 3 दिनों से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सुधार और सरकार का दखल खत्म करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। मंगलवार को कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। न्यायमूर्ति केएम जोसेफ के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा था कि निर्वाचन आयोग कैसे प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐक्शन ले सकता है, जिसकी नियुक्ति ही सरकार ने की हो। इतना ही नहीं चुनाव आयुक्तों के चयन में प्रमुख न्यायाधीश की सदस्यता वाली कमेटी के भी गठन का सुझाव दिया था। इस पर केंद्र सरकार ने आपत्ति जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट को ही उसकी लक्ष्मण रेखा याद दिलाई थी।

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