सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ नहीं चलेगा आपराधिक मुकदमा, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ नहीं चलेगा आपराधिक मुकदमा, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें उसने कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ जमीन अधिग्रहण के इरादे से अधिसूचना वापस लेने से संबंधित कथित भ्रष्टाचार के संबंध में आपराधिक मुकदमा चलाने का निर्देश दिया था।

मुख्य न्यायाधीश (CJI) एसए बोबडे की अगुवाई वाली एक पीठ ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीएम येदियुरप्पा की याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने पर रोक लगा दी। सीएम येदियुरप्पा ने उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाए जाने की मांग वाली याचिका, उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की थी। हाई कोर्ट ने विशेष अदालत को येदियुरप्पा के खिलाफ अपराधों का संज्ञान लेने और 2012 में लोकायुक्त पुलिस द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट के आधार पर मामले को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था।

बता दें कि सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ निजी शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 2008-12 से सीएम के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, उन्होंने भूमि अधिग्रहण के जरिए 20 एकड़ जमीन को गैर-कानूनी रूप से अधिसूचित किया, ताकि निजी पक्षकारों को अनुचित फायदा मिल सके।

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