जयललिता की मौत की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
जयललिता की मौत की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
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चेन्नई : शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री और एआईएडीएमके नेता जे जयललिता की मौत के मामले में न्यायमूर्ति अरुमुगसामी जांच समिति की जांच पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता की चेन्नई स्थित अपोलो अस्पताल में 2016 में हुई मौत की वजहों की जांच कर रहे आयोग की कार्यवाही पर शुक्रवार को रोक लगाने का महत्वपूर्ण आदेश दिया है.

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ अन्नाद्रमुक सुप्रीमो जयललिता की मृत्यु की वजहों का पता लगाने के लिए चल रही जांच पर आपत्ति ठुकराने के मद्रास हाई कोर्ट के चार अप्रैल के आदेश के खिलाफ अपोलो अस्तपाल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. बेंच ने अपने आदेश में तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी करने के साथ ही जांच आयोग की कार्यवाही पर रोक लगा दी है.

अन्नाद्रमुक की तमिलनाडु सरकार ने पांच दिसंबर, 2016 को अपोलो अस्पताल में जयललिता की मौत की परिस्थितियों की जांच के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरूमुगासामी के नेतृत्व में एक सदस्यीय आयोग गठित किया था. गौरतलब है कि बीते 3 अप्रैल को द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) प्रमुख एम के स्टालिन ने भी कहा था कि प्रदेश में द्रमुक की सरकार बनने पर सीएम जे.जयललिता की मौत के मामले की जांच कराई जाएगी. 

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