मुंबई: मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह के मामले पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने जांच को महाराष्ट्र पुलिस की बजाए किसी दूसरी एजेंसी से करवाने की बात कही है. इसके साथ ही अदालत ने परमबीर सिंह को अरेस्ट नहीं करने के आदेश को बरकरार रखा है. अदालत ने कहा कि परमबीर के खिलाफ कोई चालान दाखिल नहीं होगा, हालांकि जांच जारी रहेगी.
शीर्ष अदालत ने CBI को परमबीर सिंह की याचिका पर जवाब दायर करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया और मामले में अगली सुनवाई के लिए 11 दिसंबर की तारीख निर्धारित की है. महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि राज्य सरकार और DGP ने जवाब दायर कर दिया है पर CBI ने अब तक इस मामले पर जवाब नहीं दिया है. इस पर सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने कहा इस मामले में कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, अभी ऐसे में क्या जवाब दें?
सर्वोच्च न्यायालय ने पुछा कि यह मामला सीबीआई को जाना चाहिए या नहीं? इस पर तुषार मेहता ने CBI की तरफ से कहा कि बिल्कुल जाना चाहिए. इसके बाद CBI ने शीर्ष अदालत से कहा कि परमबीर सिंह का केस मुंबई पुलिस से हमारे पास ट्रांसफर किया जाना चाहिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बाबत हलफनामा दायर करो.
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