आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म को सुप्रीम कोर्ट से झटका, विधायकी रद्द करने का आदेश बरक़रार
आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म को सुप्रीम कोर्ट से झटका, विधायकी रद्द करने का आदेश बरक़रार
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नई दिल्‍ली : विधायकी रद्द होने के खिलाफ समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म की याचिका पर शीर्ष अदालत ने यूपी की योगी सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. हालांकि शीर्ष अदालत ने विधायकी रद्द करने के उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से मना कर दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को की जाएगी.

दरअसल, अब्दुल्ला आज़म ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है. इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अब्दुल्ला आज़म को अयोग्य क़रार देते हुए उनकी विधायकी निरस्त कर दी थी. उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए अब्दुल्ला की विधायकी रद्द  की थी कि वर्ष 2017 में उनकी आयु चुनाव लड़ने के लिए कम थी. वह 11 मार्च 2017 को यूपी के रामपुर जिले में स्थित स्वार से सपा के टिकट पर विधायक निर्वाचित हुए थे.

उच्च न्यायालय ने स्वार विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के उम्मीदवार रहे नवाब काजिम अली खां की याचिका पर सुनवाई करते हुए अब्दुल्ला के चयन को रद्द कर दिया था. अदालत ने कहा था कि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान जब अब्दुल्ला ने नामांकन भरा था, तब वह 25 साल के नहीं थे. अपनी याचिका में काजिम अली ने कहा था कि अब्दुल्ला की असल जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 की बजाय एक जनवरी 1993 है. उन्होंने इसके लिए अब्दुल्ला के शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पासपोर्ट और वीजा पर दर्ज जन्म तिथि एक जनवरी 1993 का हवाला दिया था.

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