सरकार और सुप्रीम कोर्ट में टकराव के चलते हरियाणा पंचायत चुनाव स्थगित
सरकार और सुप्रीम कोर्ट में टकराव के चलते हरियाणा पंचायत चुनाव स्थगित
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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पंचायत चुनाव को तत्काल स्थगित करने के आदेश दिए हैं. आज इस ओर आदेश जारी करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 7 अक्टूबर की तारीख दी है. इसके साथ यह भी स्पष्ट है कि अब अदालत के फैसले के बाद ही निर्वाचन आयोग नए सिरे से चुनाव की घोषणा करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पंचायत चुनाव को लेकर पंचायती राज कानून में किए गए बदलाव पर लगी रोक को हटाने से इनकार कर दिया है.

कोर्ट ने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणि‍क योग्यता के नियम पर अदालत के फैसले के बाद ही चुनाव हो सकता है. वहीं दूसरी ओर हरियाणा सरकार ने अदालत में कहा कि शैक्षणि‍क योग्यता के नियम को वापस नहीं लिया जाएगा. गौरतलब है कि सोमवार को ही कोर्ट ने राज्य सरकार से चुनाव को 4 हफ्तों के लिए स्थगित या फिर शैक्षणि‍क योग्यता के नियम को वापस लेने की बात कही थी.

क्या है मामला?

राज्य सरकार की ओर से नियमों में संशोधन पर पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 4 शर्तें लागू की गई थीं. इसमें महिलाओं और SC वर्ग के लिए शैक्षिक योग्यता 8वीं और बाकी सभी के लिए 10वीं पास कर दिया गया है. दरकार के इस नियम से राज्य की करीब 50 प्रतिशत आबादी चुनाव लड़ने से वंचित रह जाएगी. बस इसी को लेकर मामला कोर्ट में अटका हुआ है.

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