India की जगह 'भारत' किया जाए देश का नाम, SC में याचिका पर सुनवाई टली
India की जगह 'भारत' किया जाए देश का नाम, SC में याचिका पर सुनवाई टली
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नई दिल्ली: देश के नाम को 'India' की जगह 'भारत' से संबोधित किए जाने को लेकर शीर्ष अदालत में दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई स्थगित हो गई। शीर्ष अदालत ने बिना अगली तारीख दिए हुए याचिका पर सुनवाई टाल दी है।  इस याचिका पर देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने सुनवाई होनी थी, किन्तु CJI बोबडे के मंगलवार को अवकाश पर होने की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया। इससे पहले शुक्रवार को भी सुनवाई दो जून तक के लिए स्थगित हो गई थी। 

बता दें कि पिछले दिनों शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें यह मांग की गई कि देश का नाम इंडिया नहीं बल्कि भारत या हिन्दुस्तान रखा जाए। इसके लिए अदालत द्वारा केंद्र सरकार को संविधान में संशोधन करने का निर्देश दिया जाए। शीर्ष अदालत ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया था। याचिका में दावा किया गया है कि भारत या हिन्दुस्तान शब्द हमारी राष्ट्रीयता के प्रति गौरव का भाव उत्पन्न करते हैं। याचिका में अदालत से सरकार को संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन के लिए उचित कदम उठाते हुए इंडिया शब्द को हटाकर, देश को भारत या हिन्दुस्तान कहने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है। यह अनुच्छेद इस गणराज्य के नाम से संबंधित है। यह याचिका दिल्ली के एक निवासी ने दाखिल करते हुए दावा किया है कि यह संशोधन इस राष्ट्र के नागरिकों की, औपनिवेशिक अतीत से मुक्ति सुनिश्चित करेगा। 

याचिका में 1948 में संविधान सभा में संविधान के तत्कालीन ड्राफ्ट के अनुच्छेद 1 पर हुई चर्चा का हवाला देते हुए कहा गया है कि उस वक़्त देश का नाम भारत या हिन्दुस्तान रखने की पुरजोर वकालत की गई थी। याचिका के मुताबिक, यद्यपि यह अंग्रेजी नाम बदलना सांकेतिक लगता हो, किन्तु इसे भारत शब्द से बदलना हमारे पूर्वजों के स्वतंत्रता संग्राम को न्यायोचित ठहरायेगा। याचिका में कहा गया है कि यह सही समय है कि देश को उसके मूल और प्रमाणिक नाम भारत से जाना जाए।

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