हज़ारों BS IV कार खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, रजिस्ट्रेशन को दी मंजूरी
हज़ारों BS IV कार खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, रजिस्ट्रेशन को दी मंजूरी
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नई दिल्ली: मार्च में BS IV वाहन खरीदने वाले लोगों को देश की सर्वोच्च अदालत ने बड़ी राहत दी है. दरअसल, जिन लोगों ने लॉकडाउन की वजह से 31 मार्च की समयसीमा से पहले BS IV वाहनों को रजिस्टर्ड नहीं कराया था, उन्हें अदालत ने रजिस्ट्रेशन की इजाजत दे दी है. अदालत ने कहा कि सिर्फ उन BS IV वाहनों को पंजीकृत किया जाएगा, जिन्हें लॉकडाउन से पहले बेच दिया गया था और E वाहन पोर्टल पर अपलोड किया गया था.

पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने लॉकडाउन के दौरान BS-IV वाहनों की सेल्स को लेकर सवाल उठाए थे. अदालत ने कहा था कि मार्च के अंतिम सप्ताह में सामान्य से अधिक वाहन बिके, जबकि इस दौरान लॉकडाउन था. इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने मार्च में BS-IV वाहन बिक्री के आंकड़े भी मांगे थे. दरअसल, शीर्ष अदालत ने BS-IV वाहनों की बिक्री और पंजीकरण के लिए 31 मार्च 2020 की डेडलाइन निर्धारित की थी. इसी के बीच में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू था, जबकि 25 मार्च से देशभर में लॉकडाउन लग गया था. वहीं, डीलरों के पास बड़ी तादाद में BS-IV टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर गाड़ियां सेल्स के लिए बची थीं. इसलिए डीलर BS-IV वाहनों की बिक्री और पंजीकरण की डेडलाइन बढ़ाने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत पहुंचे थे.

इसपर शीर्ष अदालत ने डीलरों को 10 फीसदी BS-IV वाहनों को बेचने की मंजूरी दी थी. इसके बाद आठ जुलाई को शीर्ष अदालत ने अपने 27 मार्च के आदेश को वापस ले लिया. अदालत के इस फैसले के बाद 31 मार्च 2020 के बाद बिके BS-IV वाहनों के पंजीकरण पर रोक लग गई है. अब ताजा मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दे दी है.

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