सुप्रीम कोर्ट से जगन्नाथ यात्रा को मिली हरी झंडी, लेकिन इन शर्तों का करना होगा पालन
सुप्रीम कोर्ट से जगन्नाथ यात्रा को मिली हरी झंडी, लेकिन इन शर्तों का करना होगा पालन
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नई दिल्ली: पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा को शीर्ष अदालत से हरी झंडी मिल गई है. हालांकि शीर्ष अदालत ने इसके लिए कुछ शर्तें रखी हैं. कोर्ट ने कहा है राज्य और मंदिर न्यास के सहयोग से नागरिक स्वास्थ्य पर समझौता किए बगैर रथ यात्रा का आयोजन किया जा सकता है. शीर्ष अदालत ने कहा है कि प्लेग महामारी के दौरान भी रथ यात्रा सीमित नियमों और भक्तों के बीच हुई थी.

उल्लेखनीय है कि पूरे देश में फैले कोरोना वायरस के मद्देनजर इस बार पुरी रथ यात्रा पर रोक लगी थी जिसके खिलाफ अदालत में याचिकाएं डाली गई थी. इन याचिकाओं पर जो बेंस सुनवाई कर रही थी उसमें CJI एसए बोवडे, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी शामिल थे. आज बेंच ने रथ यात्रा को शर्तों के साथ जारी रखने का फैसला दिया है. इससे पहले ओडिशा मेंनयागढ़ जिले के 19 साल के मुस्लिम छात्र ने जगन्नाथ यात्रा पर रोक लगाने के फैसले पर पुनर्विचार का आग्रह किया था. शीर्ष अदालत का रुख करनेवाला आफताब हुसैन बीए अर्थशास्त्र का छात्र है. उसे सोशल मीडिया पर प्रदेश का दूसरा सलाबेग कहा जा रहा है. आफताब हुसैन ने कहा है कि उसके पिता भी भगवान के भक्त थे.

छात्र ने अपने वकील पी के महापात्रा के जरिये सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल की थी. उसने सुप्रीम कोर्ट से जगन्नाथ यात्रा पर दिए अपने फैसले पर फिर से गौर करने के लिए कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने 18 जून को कहा था कि जन स्वास्थ्य और नागरिकों के हितों की रक्षा को देखते हुए इस साल 23 जून को ओडिशा के पुरी में निर्धारित यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती. 'अगर हमने इसकी इजाजत दी तो भगवान जगन्नाथ हमें कभी माफ नहीं करेंगे.'

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