सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गिराए जाएंगे समुद्र किनारे बने 325 फ्लैट, आएगा ढाई करोड़ का खर्च
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गिराए जाएंगे समुद्र किनारे बने 325 फ्लैट, आएगा ढाई करोड़ का खर्च
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कोच्चि: शीर्ष अदालत ने केरल के एर्नाकुलम में समुद्र के किनारे अवैध रूप से निर्मित किए गए मरादु फ्लैट्स को केरल सरकार द्वारा दी गई समय सीमा के मुताबिक 138 दिनों में गिराए जाने का आदेश दिया है. ये फ्लैट प्रतिबंधित तटीय नियमन क्षेत्र-3 या सीआरजेड-3 में स्थित हैं. जांच में पाया गया था कि सीआरजेड-3 में निर्माण की इजाजत देने के मामले में कई अनियमितताएं की गईं.

यह भी सामने आया है कि जिस स्थान पर फ्लैटों और बिल्डिंगों का निर्माण किया गया है, वह क्षेत्र समुद्रीय तट पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे अहम क्षेत्र है. केरल सरकार ने इन चारों हाइराइज कॉम्‍प्‍लैक्‍स को गिराने के लिए 9 जनवरी की डेडलाइन निर्धारित की है. 8 लाख वर्ग फीट में बने 325 फ्लैट को गिराने के लिए नियंत्रित धमाके किए जाएंगे ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो. सबसे पहले जैन्‍स कोरल कोव नाम के अपार्टमेंट ध्वस्त किए जाएंगे. जैन हाउसिंग एंड कंस्‍ट्रक्‍शंस लिमिटेड के स्थित इस अपार्टमेंट में 16 मंजिलें रहने और 2 मंजिलें पार्किंग के लिए हैं. इनमें 1,690 से 1,765 वर्ग फीट के 122 फ्लैट हैं, जो सबसे पहले ध्वस्त किए जाएंगे.

इन इमारतों को गिराने का काम मुंबई की एडिफिस इंजिनियरिंग करेगी. इस कंपनी को इमारतें और फैक्ट्रियां ध्वस्त करने का विशेष अनुभव है. इस इमारत को गिराने में 250 किलो पाउडर जेल एक्‍सप्‍लोसिव का उपयोग किया जाएगा. यह प्राइमरी ब्‍लास्‍ट के लिए विस्‍फोटक ग्राउंड फ्लोर के कॉलम में पांच स्थानों पर और 1, 3, 8, 14वें फ्लोर के कॉलमों में तीन स्थानों पर लगाया जाएगा. इसके लिए कॉलमों में 32 मिमी व्‍यास के छिद्र किए जाएंगे.  बताया जा रहा है कि इसे गिराने में 2.3 करोड़ का खर्च आएगा.

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