सुप्रीम कोर्ट ने तमिल नाडु सरकार को दिया सख्त आदेश, सार्वजनिक स्थानों पर ना लगे बैनर-पोस्टर
सुप्रीम कोर्ट ने तमिल नाडु सरकार को दिया सख्त आदेश, सार्वजनिक स्थानों पर ना लगे बैनर-पोस्टर
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नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायलय ने तमिलनाडु सरकार से कहा है कि वे राज्य के सार्वजनिक जगहों को राजनीतिक दलों की प्रचार सामग्री और पोस्टर-बैनर आदि से खराब न होने दें। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सरकार सार्वजनिक इमारतों की दीवारों और अन्य अहम् स्थलों को खराब किए जाने पर तत्काल रोक लगाने की कार्यवाही करे।

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सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते में कार्रवाई पर रिपोर्ट मांगी की है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि प्राकृतिक संसाधनों-पहाड़ी, पहाड़, चट्टानों और सार्वजनिक जगहों की सूरत खराब करने वाले कार्यो पर तत्काल रोक लगाई जाए। बेंच में न्यायमूर्ति एसए नजीर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भी शामिल हैं। पूरे राज्य में डिजिटल बैनर लगाए जाने का विरोध जताते हुए दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए बेंच ने 11 जनवरी को केंद्र और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था।

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उसी पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को प्रदेश सरकार को कार्रवाई के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तमिल नाडु सरकार को तत्काल सार्वजनिक स्थानों पर लगे पोस्टर बैनर को हटवाने के निर्देश देना चाहिए और आगे से इस तरह के पोस्टर बैनर लगाने पर रोक लगाई जानी चाहिए।

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