अगर 10 बजे के बाद फोड़े पटाखे तो आपके खिलाफ दर्ज हो जाएगा मामला
अगर 10 बजे के बाद फोड़े पटाखे तो आपके खिलाफ दर्ज हो जाएगा मामला
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रांची: पुलिस ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर रात के दस बजे के बाद कोई भी पटाखे फोड़ते हुए पाया गया तो पुलिस उस व्यक्ति के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट के अवमानना का केस करेगी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत वायु व ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों की बिक्री पर रोक का आदेश है, लेकिन इस पर अनुपालन अगले साल से किया जाएगा. हालांकि दिल्ली एनसीआर में यह आदेश पूरी तरह से लागू है, जबकि देश के अन्य हिस्सों में पटाखा फोड़ने के लिए समय निर्धारित किया गया है. 

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इस बात की जानकारी दीपावली के एक दिन पूर्व मंगलवार को सूचना भवन में सभागार में पुलिस-प्रशासन के आला अधिकारियों ने संवाददाता सम्मेलन में दी. इस दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन एके रस्तोगी, एडीजी ऑपरेशन आरके मल्लिक, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव राजीव लोचन बक्सी व गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अवर सचिव अविनाश चंद्र ठाकुर भी मौजूद थे. 

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अधिकारियों ने बताया कि आतिशबाजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा  जारी किए गए आदेश का हर हाल में पालन कराया जाएगा. इसके लिए सभी जिलों के डीसी-एसपी-एसएसपी को भी निर्देश दे दिए गए हैं. आला अधिकारियों ने निर्देश दिया गया है कि कोई भी कोर्ट के आदेश की अवहेलना करता है तो संबंधित थाना उस व्यक्ति के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दर्ज करे. 

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