कोरोना का कहर, सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की अदालतों को दिया ये अहम आदेश
कोरोना का कहर, सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की अदालतों को दिया ये अहम आदेश
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नई दिल्ली: वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि देश भर की कोर्ट्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से सुनवाई की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा- निचली अदालतों में कैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काम-काज की प्रक्रिया जारी रहेगी, इसके लिए उच्च न्यायालय नियम बनाए. निचली अदालतें उसके अनुसार काम करेंगी.

इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के समय यदि कनेक्शन में दिक्कत से किसी पक्ष को कोई समस्या हुई हो तो वो तभी या सुनवाई के तुरंत बाद हेल्पलाइन नंबर पर जानकारी दे सकते हैं. बाद में कही बात अमान्य होगी. शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में आगे कहा कि नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर (NIC) पूरे देश की अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की सुविधा सुनिश्चित करे.

SC के आदेश के अनुसार, NIC स्थाई ब्रॉडबैंड कनेक्शन, अच्छे माइक, स्पीकर और समय पर बंद हो जाने वाले माइक का बंदोबस्त करेगा. इसके लिए NIC विस्तृत रूप से SOP तैयार करके नोडल ऑफिसर और संबंधित अदालत में भेजेगा. हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सबूत और गवाहों के बयान दर्ज नहीं होंगे. सबूत और गवाही रिकॉर्ड करने के लिए अदालत में बुलाया जाएगा. मुकदमे से सम्बंधित जिन लोगों को स्वास्थ्य की समस्या नहीं है, उन्हें अदालत में आने दिया जाएगा. अगर जज को लगा कि अधिक लोग आ गए हैं तो सुनवाई टाल दी जाएगी.

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