सुप्रीम कोर्ट ने 200 करोड़ रूपये जमा कराने के क्यों दिए निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने 200 करोड़ रूपये जमा कराने के क्यों दिए निर्देश
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जेपी एसोसिएट्स मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने  जेपी एसोसिएट्स से 10 मई तक दो किश्तों में 200 करोड़ रुपए जमा करने को कहा है.  आपको बता दें निवेशकों की रकम को दूसरे प्रॉजेक्ट्स में लगाने और फ्लैट का समय पर आवंटन न करने के मामले में जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड पर कार्यवाही की जा रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट जेपी एसोसिएट्स कंपनी को 15 अप्रैल तक 100 करोड़ रुपये की पहली किस्त और उसके बाद 10 मई को शेष 100 करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कंपनी से कहा कि वह रिफंड पाने के इच्छुक सभी मकान खरीददारों की परियोजना-दर-परियोजना चार्ट जमा करे ताकि उन्हें आनुपातिक आधार पर धन वापस किया जा सके. इस मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी. 

आपको बता दें जेपी इंफ्राटेक उन 12 कंपनियां में से है जिनके खिलाफ रिजर्व बैंक ने 13 जून को दिवालिया की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा था. 22 नवंबर को एपेक्स कोर्ट ने जेपी एसोसिएट्स के डायरेक्टर और प्रोमोटर्स को कोर्ट की इजाजत के बिना पर्सनल एसेट ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी थी। कोर्ट चित्रा शर्मा की अर्जी पर सुनवाई कर रहा है। चित्रा शर्मा ने जेपी इंफ्राटेक में घर बुक किया था। मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी.

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