हाथरस मामले पर बोली सुप्रीम कोर्ट- 'इलाहबाद हाई कोर्ट देखे ये केस'
हाथरस मामले पर बोली सुप्रीम कोर्ट- 'इलाहबाद हाई कोर्ट देखे ये केस'
Share:

नई दिल्ली: शीर्ष अदालत ने आज कहा है कि एक दलित युवती के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म और बर्बरता के चलते हुई उसकी मौत को लेकर हाथरस मामले को मॉनिटर करने की अनुमति इलाहाबाद उच्च न्यायालय को दी जाती है। एक जनहित याचिका और वकीलों और कार्यकर्ताओं की ओर से दाखिल की गई कई याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को यह कहा गया कि उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष ट्रायल संभव नहीं है क्योंकि कथित तौर पर जांच को भ्रमित कर दिया गया है।

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे के नेतृत्व वाली पीठ ने इस आशंका को खारिज करते हुए कहा कि, "हाई कोर्ट को इससे निपटने देना चाहिए। अगर कोई समस्या है तो हम यहां हैं।" सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अलावा सुनवाई के दौरान हरीश साल्वे, इंदिरा जयसिंह और सिद्धार्थ लूथरा जैसे वकील कई पक्षों की ओर से अदालत में हाजिर हुए थे।

कोई वकील इसके विरोध में जिरह नहीं करना चाहते थे, किन्तु शीर्ष अदालत ने कहा कि, "हमें पूरी दुनिया की सहायता की जरूरत नहीं है।" सुनवाई के दौरान यह भी कहा गया कि किसी भी मामले में पीड़ित की पहचान सार्वजनिक नहीं की जाती है और उसके परिवार के सदस्यों और गवाहों को पूरी सुरक्षा और सुरक्षा दी जाती है।

असम की NRC सूची से हटाए जाएंगे 'अयोग्य' नाम

केरल स्वर्ण तस्करी मामले में बड़ा खुलासा, दाऊद इब्राहिम से जुड़ रहे आरोपी के तार

एचडीएफसी बैंक ने ग्राहकों के लिए खड़ी की बड़ी समस्यां! FD पर घटाया ब्याज

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -