जेल में बंद सिद्दीकी कप्पन को इलाज के लिए दिल्ली भेजें, योगी सरकार को SC का आदेश
जेल में बंद सिद्दीकी कप्पन को इलाज के लिए दिल्ली भेजें, योगी सरकार को SC का आदेश
Share:

नई दिल्‍ली: सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश देते हुए कहा कि केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को उपचार के लिए AIIMS या दिल्ली सरकार के किसी भी अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। अदालत ने कहा कि ठीक होने के बाद उसे मथुरा जेल वापस भेजा जा सकता है। बता दें कि कप्‍पन को जेल में कोरोना संक्रमित पाया गया था। यूपी सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत से कहा कि यह एक विशेष अस्पताल को निर्देशित करना है, जहां कोरोना मरीजों के सभी बेड भरे हुए हैं और एक मरीज को उपचार के लिए बाहर से लाकर बिस्तर खाली करने के लिए कहा जाए।

कोर्ट ने, हालांकि, याचिका का निपटारा कर दिया है। इसने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को यूपी सरकार से प्रदेश के बाहर कप्पन के उपचार के निर्देश दिए। केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (KUWJ) ने आरोप लगाते हुए कहा था कि कप्पन को अस्पताल में एक जंजीर से बांध दिया गया है, जहां बाथरूम में गिरने और बाद में कोरोना के लिए पॉजिटिव परीक्षण के बाद एडमिट कराया गया था। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने दावे को ख़ारिज कर दिया। मंगलवार को शीर्ष अदालत ने राज्य को कप्पन की एक मेडिकल रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था।

बता दें कि सिद्दीक कप्पन को यूपी में उस वक़्त गिरफ्तार किया गया था, जब वह कथित सामूहिक बलात्कार और अनुसूचित जाति की 20 वर्षीय युवती की मौत के बाद हाथरस जा रहा था। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया या PFI के साथ कथित ताल्लुक रखने वाले चार लोगों के खिलाफ IPC और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के विभिन्न प्रावधानों के तहत एक FIR दर्ज की गई थी।

वित्त वर्ष 22 में भारत की जीडीपी 11 प्रतिशत बढ़ने की है उम्मीद: एशियन देव बैंक

शेयर बाजार में आया उछाल, सेंसेक्स-निफ्टी का रहा ये हाल

पेट्रोल-डीजल की कीमत में आज हुआ ये बदलाव, जानिए क्या है नए दाम?

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -